Financial Assistance To Disabled Students Pursuing

“विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता (10वीं, 11वीं, 12वीं समकक्ष परीक्षाएं)” योजना की शुरुआत केरल सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, ताकि वे राज्य साक्षरता मिशन द्वारा संचालित SSLC, +1 और +2 समकक्ष पाठ्यक्रमों को फिर से पढ़ सकें।

किसी व्यक्ति में दिव्यांगता जन्म से हो सकती है या फिर किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण हो सकती है। दिव्यांग जनों को रोजमर्रा की ज़िंदगी में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनुमान के अनुसार लगभग 90% दिव्यांग व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने में कठिनाई होती है और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी अक्सर उपलब्ध नहीं होतीं।

Benefits

यहां दी गई तालिका को एक मानव द्वारा लिखे गए और अद्वितीय तरीके से हिंदी में दोबारा प्रस्तुत किया गया है:

विभिन्न कक्षाओं/कोर्सों के लिए शुल्क सहायता विवरण:

  1. एसएसएलसी / 10वीं कक्षा
    इस कक्षा के लिए छात्रों को कुल ₹1750/- की कोर्स फीस सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, परीक्षा शुल्क सहायता ₹500/- है और पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹100/- की सहायता दी जाती है। इस कक्षा में दाखिला शुल्क सहायता उपलब्ध नहीं है।
  2. 11वीं कक्षा
    11वीं कक्षा के छात्रों को ₹1950/- तक की कोर्स फीस सहायता प्रदान की जाती है। परीक्षा शुल्क के रूप में ₹700/- की सहायता मिलती है, पंजीकरण शुल्क के लिए ₹100/- और दाखिले पर ₹200/- की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
  3. 12वीं कक्षा
    12वीं के लिए भी कोर्स फीस सहायता ₹1950/- तक है। अन्य शुल्कों की जानकारी स्पष्ट नहीं है।

Eligibility

आवेदक केरल राज्य का निवासी होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत वे छात्र पात्र होंगे जो 40% या उससे अधिक विकलांगता से ग्रस्त हैं। आर्थिक सहायता उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो गरीबी रेखा से ऊपर (APL) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) दोनों श्रेणियों में आते हैं।

Application Process

यह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल भाषा में इस प्रकार लिखा जा सकता है:

चरण 01: योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या जिला सामाजिक न्याय कार्यालय जाना होगा और वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। यह फॉर्म सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

चरण 02: प्राप्त आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक और पूर्ण रूप से भरना आवश्यक है।

चरण 03: भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र या जिला सामाजिक न्याय अधिकारी (DSJO) के कार्यालय में जमा करना होगा।

नोट 01: जिला सामाजिक न्याय अधिकारियों (DSJOs) को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदकों ने अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं और राज्य साक्षरता मिशन द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र सही आवेदकों को उसी शैक्षणिक वर्ष में वितरित किए गए हैं।

नोट 02: लाभार्थियों की सूची आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए आवेदनों और संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों (CDPOs) की जांच के आधार पर तैयार की जाएगी।

Documents Required

यहाँ आवश्यक दस्तावेजों की सूची एक मानवीय और विशिष्ट शैली में हिंदी में प्रस्तुत की गई है:

  1. पहचान प्रमाण पत्र (आईडी प्रूफ)
  2. पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
  3. शैक्षणिक प्रमाणपत्र
  4. बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
  5. विकलांगता प्रमाण पत्र
  6. आय प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की प्रति (यदि लागू हो)
  7. बैंक खाता विवरण

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